आम्रपाली के अधूरे बिल्डिंग प्रोजेक्ट पूरा करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप का रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डिवेलपमेंट एक्ट), 2016 (RERA) रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है. इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ग्रुप के आगे का प्रोजेक्ट
from business https://ift.tt/2YjnQNs
No comments:
Post a Comment