<p style="text-align: justify;"><strong>नई दिल्लीः</strong> सुप्रीम कोर्ट ने कल एक फैसला दिया है जो निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी साबित होगा. सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें उसने ईपीएफओ (एंप्लाई प्रोविडेंट फंड आर्गेनाइजेशन) को आदेश दिया था कि हर महीने
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