<p style="text-align: justify;"><strong>लंदनः</strong> लंदन की एक अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि कोई भी पति अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बना सकता है. पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाना पति का मौलिक अधिकार है. इंग्लैंड और वेल्स हाई कोर्ट के जज सर एपी हेडन ने यह
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